2025 Me Apna Income Tax Return (ITR) Kaise check kare?

2025 Me Apna Income Tax Return (ITR) Kaise check kare?

ITR2025:दोस्तों इस आर्टिकल में आपको ITR कैसे देखना है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी I आपकी जानकारी के लिए बता दे की आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक कानूनी दस्तावेज है जो भारत में हर एक व्यक्तिगत या इकाई (जैसे कि मालिक, साझेदारी फर्म, कंपनियां, ट्रस्ट इत्यादि) जो कर योग्य आय अर्जित करते हैं, उन्हें अपनी आय, कटौती, और कर देयता को सरकार को रिपोर्ट करने के लिए ITR फाइल करनी होती है।यदि आपको अपने आईटीआर फॉर्म की कॉपी ऑफ़लाइन चाहिए या फिर किसी विशिष्ट वर्ष की जानकारी देखनी है, तो आप इसे आयकर विभाग के स्थानीय कार्यालय या अधिकृत केंद्रों से भी प्राप्त कर सकते हैं।

साथ ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को ऑनलाइन देख सकते हैं और अपने टैक्स फाइलिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।दोस्तों ITR देखना काफी आसान है I इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप अपना ITR ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते है I आईटीआर (Income Tax Return) देखने का सबसे आसान तरीका “आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल” का उपयोग करना है। यहां मैं चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका प्रदान कर रहा हूं:

सुरु करने से पहले आपको बता दे की समय पर सही और पूरी तरह से तैयार किया गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। इसे आप पेनाल्टी से बच सकते हैं और अपने टैक्स मामलों को सुचारू रूप से मैनेज कर सकते हैं। यदि आप अपने आईटीआर में देरी कर रहे हैं या किसी विशिष्ट मामले में मदद चाहते हैं, तो एक कर सलाहकार या वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना भी उचित हो सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) चेक करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:

  • ऑनलाइन पोर्टल: सबसे आसान तरीका है आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना। भारत सरकार की आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ है।
  • लॉग इन करें: अगर आपने पहले से ही अपना अकाउंट क्रिएट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, तो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। अगर नहीं, तो पहले अपना अकाउंट बनाएं।
  • रिटर्न/फॉर्म देखें: लॉगिन करने के बाद, “रिटर्न/फॉर्म देखें” अनुभाग में जाएं। यहां पर आपको अपने पिछले वर्षों के आईटीआर फॉर्म दिखेंगे।
  • आकलन वर्ष (AY) चुनें: अब आपको यह तय करना होगा कि कौन सा आकलन वर्ष (AY) आप चेक करना चाहते हैं। आप ड्रॉप-डाउन मेनू से उपयुक्त मूल्यांकन वर्ष का चयन करें।
  • ITR-V/पावती देखें: जब आप मूल्यांकन वर्ष का चयन करेंगे, तो आपके सामने उस वर्ष का ITR खुल जायेगा । आप आईटीआर-वी या पावती लिंक पर क्लिक करके अपना आईटीआर फॉर्म खोल सकते हैं।
  • डाउनलोड करें: आईटीआर फॉर्म देखने के बाद, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए।

दोस्तों यहाँ पर ITR के बारे में मुख्य जानकारी दी गयी है जो की आपको जानना जरुरी है :

  • ITR का उद्देश्य: आईटीआर फाइल करना एक कानूनी जिम्मेदारी है जिसके करदाता अपनी आय, कर कटौती, छूट और देनदारियों को सही तरीके से घोषित करके आयकर विभाग को सूचित करते हैं।
  • आईटीआर फॉर्म के प्रकार: आईटीआर फॉर्म करदाताओं के लिए अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), व्यवसायों और ट्रस्टों के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म हर साल आयकर विभाग द्वार प्रकाशित किये जाते हैं।
  • फाइलिंग की समय सीमा: हर साल, आईटीआर फॉर्म अपने लागू वित्तीय वर्ष के लिए एक विशिष्ट समय सीमा के अंदर फाइल करने चाहिए। डेडलाइन आमतौर पर 31 जुलाई होती है, लेकिन कभी-कभी एक्सटेंड भी किया जा सकता है।
  • आईटीआर के घटक: हर आईटीआर फॉर्म में अलग-अलग अनुभाग होते हैं जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, पैन, आदि), आय विवरण (वेतन, व्यवसाय आय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोत), विभिन्न वर्गों के तहत प्राप्त कटौती आयकर अधिनियम, कर गणना, और कर भुगतान।
  • फाइलिंग के तरीके: आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मोड का इस्तमाल आम तौर पर किया जाता है, जो आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से होता है। ऑफलाइन मोड में, भौतिक आईटीआर फॉर्म भरें और उसे सीधे आयकर विभाग के अधिकृत केंद्रों या कार्यालयों में फाइल सबमिट करें।
  • फाइल न करने पर जुर्माना: अगर किसी करदाता ने अपने आईटीआर की समय सीमा को अंदर फाइल नहीं किया, तो उस पर जुर्माना लग सकता है। जुर्माने की राशि आपकी कर योग्य आय और देरी के हिसाब से अलग-अलग होती है।
  • महत्व: आईटीआर फ़ाइल करना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह आपकी वित्तीय विश्वसनीयता को भी प्रदर्शित करता है, जिसे आप ऋण या वीजा के लिए आवेदन करते हैं, समय भी उपयोग किया जा सकता है।

यदि आपको विशिष्ट विवरण या मार्गदर्शन चाहिए अपने आईटीआर के बारे में, तो एक योग्य कर सलाहकार या वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना उचित हो सकता है।

 

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